बिहार के किसानों के लिए रबी 2026-27 सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रही है। राज्य में इस योजना को लागू करने की तैयारी की जा रही है और उपलब्ध जानकारी के अनुसार किसानों से बीमा आवेदन 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक लिए जाएंगे।
लेकिन फसल बीमा का फायदा पाने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन करना काफी नहीं है। किसान को पहले यह जांचना होगा कि उसकी फसल, गांव, प्रखंड या बीमा इकाई योजना के तहत अधिसूचित है या नहीं। फसल का नाम, खेती का क्षेत्र, भूमि विवरण और बैंक खाता जानकारी सही होना जरूरी है।
बिहार में आवेदन कब शुरू होंगे?
रबी 2026-27 के लिए बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आवेदन 15 नवंबर 2026 से शुरू होने की जानकारी है। आवेदन की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2027 बताई गई है।
प्रक्रिया | तारीख |
रबी 2026-27 बीमा आवेदन शुरू | 15 नवंबर 2026 |
आवेदन की अंतिम तारीख | 15 जनवरी 2027 |
योजना लागू होने का सीजन | रबी 2026-27 |
राज्य | बिहार |
यह समय–सीमा बिहार के लिए बताई गई है। दूसरे राज्यों में रबी फसल बीमा की अंतिम तारीख, अधिसूचित फसलें और आवेदन प्रक्रिया अलग हो सकती है।
PM Fasal Bima Yojana क्या है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़, जलभराव, कीट या बीमारी, चक्रवात, ओलावृष्टि और अन्य अधिसूचित जोखिमों से फसल नुकसान होने पर वित्तीय सुरक्षा देने के लिए बनाई गई योजना है।
योजना का उद्देश्य है कि फसल खराब होने पर किसान की आय पूरी तरह प्रभावित न हो और उसे अगली खेती के लिए आर्थिक सहारा मिल सके।
यह योजना विशेष रूप से निम्न प्रकार के जोखिमों में मदद कर सकती है:
- बुआई या रोपाई नहीं हो पाना
- सूखा या लंबे समय तक बारिश न होना
- बाढ़ या जलभराव
- कीट और रोग का प्रकोप
- ओलावृष्टि
- चक्रवात या चक्रवाती बारिश
- असमय वर्षा
- कटाई के बाद खेत में रखी फसल को नुकसान
- बिजली गिरने से प्राकृतिक आग
- स्थानीय स्तर की प्राकृतिक आपदा
हर नुकसान स्वतः बीमा के दायरे में नहीं आएगा। लागू जोखिम, फसल और क्षेत्र की जानकारी राज्य की अधिसूचना से देखनी जरूरी है।
कौन आवेदन कर सकता है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले किसान आवेदन कर सकते हैं। इसमें सामान्यतः निम्न किसान शामिल हो सकते हैं:
- अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसान
- बटाईदार किसान
- किरायेदार किसान
- KCC या फसल ऋण लेने वाले किसान
- गैर–ऋणी किसान
गैर–ऋणी किसान को खेती और भूमि से संबंधित जरूरी प्रमाण देना पड़ सकता है। बटाईदार और किरायेदार किसानों को भूमि उपयोग, खेती अधिकार या समझौते से जुड़े दस्तावेज राज्य के निर्देश के अनुसार प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं।
रबी फसल बीमा के लिए कितना प्रीमियम देना पड़ सकता है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम सीमित रखा जाता है। रबी फसलों के लिए किसान का प्रीमियम सामान्यतः बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत हो सकता है।
बाकी वास्तविक बीमा प्रीमियम का हिस्सा सरकार और अन्य संबंधित व्यवस्था द्वारा वहन किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी रबी फसल की बीमित राशि ₹50,000 है और किसान प्रीमियम दर 1.5 प्रतिशत है, तो किसान का अनुमानित प्रीमियम ₹750 हो सकता है।
₹ 50,000×1.5%=₹750
₹50,000 \times 1.5\% = ₹750
₹50,000×1.5%=₹750
वास्तविक प्रीमियम आपकी फसल, बीमा इकाई, बीमित क्षेत्र, अधिसूचित Scale of Finance और राज्य की अधिसूचना के अनुसार अलग हो सकता है। इसलिए आवेदन से पहले premium calculator या CSC/बैंक से सही राशि जांचें।
कौन–सी फसलें शामिल हो सकती हैं?
PMFBY में सामान्य रूप से खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलें शामिल की जा सकती हैं। रबी सीजन में गेहूं, चना, मसूर, सरसों, जौ और अन्य फसलें अलग–अलग राज्यों में अधिसूचित हो सकती हैं।
लेकिन बिहार के हर जिले और हर पंचायत में सभी फसलें बीमा के दायरे में हों, यह जरूरी नहीं है। आवेदन से पहले नीचे की जानकारी जरूर जांचें:
- आपकी फसल अधिसूचित है या नहीं
- आपका जिला योजना में शामिल है या नहीं
- आपका गांव या बीमा इकाई अधिसूचित है या नहीं
- बीमित फसल क्षेत्र कितना स्वीकार किया जाएगा
- आपकी फसल के लिए बीमित राशि क्या है
- बीमा कंपनी कौन–सी है
- स्थानीय दावा सूचना का तरीका क्या है
आवेदन के लिए कौन–से दस्तावेज रखें?
फसल बीमा आवेदन के समय सामान्यतः निम्न दस्तावेजों की जरूरत हो सकती है:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक का पहला पन्ना
- मोबाइल नंबर
- भूमि रिकॉर्ड या जमीन से संबंधित दस्तावेज
- खाता, खेसरा, सर्वे या प्लॉट विवरण
- फसल का विवरण
- बुआई क्षेत्र की जानकारी
- किसान पंजीकरण विवरण, जहां लागू हो
- बटाईदार या किरायेदार होने की स्थिति में खेती अधिकार से संबंधित दस्तावेज
- पासपोर्ट आकार फोटो, यदि आवेदन माध्यम मांगे
किसी भी दस्तावेज में नाम, आधार, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड की जानकारी अलग–अलग होने पर आवेदन में देरी या समस्या हो सकती है। आवेदन से पहले सभी विवरण मिलाना जरूरी है।
PM Fasal Bima Yojana में आवेदन कैसे करें?
किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अलग–अलग माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
- PMFBY के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- Farmer Corner में Apply for Crop Insurance का विकल्प चुनें।
- मोबाइल नंबर और OTP के जरिए पंजीकरण करें।
- अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव और रबी 2026-27 सीजन चुनें।
- अधिसूचित फसल और खेती का सही क्षेत्र भरें।
- भूमि विवरण, बैंक जानकारी और अन्य आवश्यक दस्तावेज दर्ज करें।
- प्रीमियम राशि जांचें और भुगतान करें।
- आवेदन संख्या, रसीद और policy details सुरक्षित रखें।
किसान चाहें तो निकटतम CSC, बैंक शाखा, PACS, कृषि कार्यालय या अधिकृत बीमा प्रतिनिधि की मदद से भी आवेदन कर सकते हैं।
फसल नुकसान होने पर क्या करें?
फसल नुकसान होने पर केवल बाद में दावा करने का इंतजार न करें। स्थानीयकृत आपदा, कटाई के बाद खेत में रखी फसल को नुकसान या अन्य व्यक्तिगत नुकसान की स्थिति में किसान को समय पर सूचना देनी पड़ सकती है।
फसल नुकसान होने पर ये कदम अपनाएं:
- नुकसान की फोटो और वीडियो लें
- खेत का सर्वे नंबर या खेसरा विवरण नोट करें
- फसल और नुकसान की तारीख लिखें
- बीमा policy number या आवेदन संख्या तैयार रखें
- बीमा कंपनी, बैंक, CSC या कृषि विभाग को समय पर सूचना दें
- PMFBY हेल्पलाइन पर शिकायत या जानकारी दर्ज करें
- अपनी शिकायत संख्या सुरक्षित रखें
सामान्य तौर पर स्थानीयकृत आपदा या कटाई के बाद हुए नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर देने की सलाह दी जाती है। लेकिन बिहार के लिए अधिसूचित फसल और बीमा कंपनी के निर्देश को अंतिम मानें।
आवेदन से पहले इन गलतियों से बचें
- किसी दूसरे राज्य की अंतिम तारीख देखकर आवेदन न करें।
- जिस फसल की खेती नहीं की है, उसे आवेदन में न भरें।
- गलत भूमि क्षेत्र या गलत खेसरा नंबर न डालें।
- रबी के बजाय खरीफ सीजन चुनने की गलती न करें।
- प्रीमियम भुगतान की रसीद के बिना आवेदन पूरा मानकर न चलें।
- केवल बैंक से लोन लेने को बीमा होने की गारंटी न समझें।
- नुकसान होने के बाद सूचना देने में देरी न करें।
- आवेदन के लिए किसी अनधिकृत एजेंट को अतिरिक्त शुल्क न दें।
PMFBY हेल्पलाइन और स्टेटस
किसान अपनी policy status, premium, claim या शिकायत से जुड़ी जानकारी के लिए PMFBY हेल्पलाइन 14447 का उपयोग कर सकते हैं। आवेदन के बाद policy number और receipt सुरक्षित रखें, क्योंकि यही जानकारी बाद में status check और claim से जुड़े काम में जरूरी होती है।
